ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए ट्रेन हादसे में CBI ने चार्जशीट दाखिल की है. इसमें रेलवे के 3 अधिकारियों के नाम हैं. इसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर (सिग्नल) अरुण कुमार महंत, सीनियर सेक्शन इंजीनियर (सिग्नल) मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार शामिल हैं. तीनों पर गैर इरादतन हत्या और सबूतों को गायब करने के आरोप है. तीनों आरोपियों को सीबीआई ने 7 जुलाई को गिरफ्तार किया था. बालासोर में हुए रेल हादसे में 296 लोग मारे गए और 1,200 से अधिक घायल हुए थे.
भुवनेश्वर में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर चार्जशीट में सीबीआई ने कहा कि जांच के दौरान पेश किए गए सबूतों के आधार पर IPC की धारा 304 पार्ट-II (गैर इरादतन हत्या), धारा 34 के साथ ही 201 ( एजेंसी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि आरोपी के खिलाफ सामान्य इरादे से अपराध के सबूतों को गायब करना) और रेलवे अधिनियम की धारा 153 (जानबूझकर किए गए कृत्य से रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालना) लगाई गई है.
सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में ये भी कहा कि बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन (जहां हादसा हुआ) के सिग्नल और दूरसंचार के रखरखाव की सीधी जिम्मेदारी आरोपी की थी. आरोप पत्र में ये भी कहा गया है कि बहनागा बाजार स्टेशन के पास लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 94 पर मरम्मत का काम और LC गेट नंबर 79 के सर्किट का उपयोग महंत की सीधी निगरानी में किया गया था.
चार्जशीट में कहा गया है कि आरोपियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि मौजूदा सिग्नल और इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन का परीक्षण, ओवरहालिंग और बदलाव योजना और निर्देशों के अनुसार थे या नहीं. लेकिन आरोपियों ने ऐसा नहीं किया. केंद्रीय जांच एजेंसी ने ओडिशा पुलिस से जांच अपने हाथ में ले ली थी.
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