जिन लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) 31 जुलाई 2023 तक फाइल कर दिया था, उनके रिफंड (ITR Refund) के पैसे मिलने की शुरुआत तुरंत ही हो गई थी. क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने रिफंड के प्रोसेस को पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष तेज कर दिया है. लेकिन आपको इनकम टैक्स रिफंड के पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, तो आपको कुछ चीजों को फिर से चेक कर लेना चाहिए. कई बार छोटी-छोटी गलतियों की वजह से भी टैक्सपेयर्स का रिफंड अटक जाता है.
क्यों अटक सकता है रिफंड?
कई बार टैक्सपेयर्स अपने बैंक अकाउंट (Bank Account) को प्री-वेरिफाई करना भूल जाते हैं. ऐसे में रिफंड का पैसा अटक जाता है. इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले ही बैंक अकाउंट को वेरिफाई कर लें. इसके अलावा आईटीआर वेरिफाई नहीं करने पर भी टैक्सपेयर्स का रिफंड अटक सकता है. कई मामलों में गलत क्लेम की वजह से भी रिफंड अटक जाता है. अगर टैक्सपेयर्स ITR फाइल करने के दौरान गलत डिटेल्स भर देते हैं, तो उनका रिफंड अटक जाता है. इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें कि विभाग के पास उपलब्ध जानकारी और आपके द्वारा दिए गए डिटेल्स में अंतर ना हो.
रिफंड प्रोसेसिंग हुई तेज
सीबीडीटी अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने पिछले दिनों बताया था कि रिटर्न प्रोसेसिंग में लगने वाला औसत समय पिछले साल के 26 दिन की तुलना में इस वर्ष घटकर 16 दिन रह गया है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसे और कम किया जाएगा.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-सीबीडीटी के आंकलन के अनुसार, 2023-24 के लिए छह करोड़ 77 लाख से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न भरे गए हैं 31 जुलाई तक दाखिल किए गए आईटीआर की कुल संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक थी. हालांकि, इस वर्ष अधिकतर टैक्सपेयर्स को ITR फाइल करने के 16 दिन के अंदर ही रिफंड मिल गए हैं. जबकि पिछले साल ये औसम टाइम करीब 26 दिन का था, और इनकम टैक्स विभाग का प्लान है कि इसे घटाकर 10 दिन तक किया जाए.
ई-वेरिफिकेशन जरूरी
इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को रिफंड तभी प्राप्त होगा, जब आपने ITR के ई-वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा किया होगा. अगर आपने इस काम को पूरा नहीं करते हैं, तो 120 दिन के बाद आपके रिटर्न को इनवैलिड कर दिया जाएगा.
कैसे चेक करें ITR रिफंड का स्टेटस?
-आप आसानी से ऑनलाइन अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको आयकर विभाग की साइट पर जाना होगा.
-इनकम टैक्स विभाग की साइट पर आपना लॉगिन यूजर आईडी (PAN Number) और पासवर्ड दर्ज करें.
-इसके बाद View Returns या फॉर्म ऑप्शन को चुनें.
-नीचे ड्रॉप डाउन करें और इनकम टैक्स रिटर्न के ऑप्शन को चुनें.
-इसके बाद असेसमेंट ईयर दर्ज करें और सब्मिट पर क्लिक कर दें.
-आगे अपना ITR Acknowledgment Number दर्ज करें.
-इसके बाद कुछ ही मिनटों में आपको अपना ITR रिफंड स्टेटस दिखने लगेगा.
लेट फाइन के साथ ITR दाखिल करने की डेडलाइन
31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स को लेट फीस चुकानी होगी. अगर कोई इंडिविजुअल साल में पांच लाख रुपये से अधिक की कमाई करता है, तो उसे लेट फाइन के रूप में 5,000 रुपये देने होंगे. अगर किसी टैक्सपेयर्स की सालाना इनकम पांच लाख रुपये से कम है, तो उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा. जुर्माना के साथ देर से ITR दाखिल करने का विकल्प 31 दिसंबर, 2023 तक उपलब्ध है.
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