नई दिल्ली28 मिनट पहले
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वित्त वर्ष 2022-23 के लिए फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को वेरीफाई करने का आज (31 अगस्त) आखिरी मौका है। अगर आप आज वेरीफाई करने से चूक गए तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी।
लेकिन, इसके वेरिफिकेशन के बिना फॉर्म को पूरा नहीं माना जाता है। ITR फाइल करने का अंतिम चरण फॉर्म सबमिट करना नहीं, वेरिफिकेशन होता है। कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, इसके लिए जरुरी है कि आप आज ही अपने फॉर्म को वेरीफाई करा लें।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ‘X’ के जरिए जानकारी देते हुए लिखा है- ‘प्रिय टैक्सपेयर, ITR फाइल करने के 30 दिनों के अंदर उसको वेरीफाई करना याद रखें। वेरीफाई करने में देरी होने पर इनकम-टैक्स एक्ट 1961 के तहत आपको लेट फीस भी देना पड़ सकता है। देरी ना करें, आज ही अपना ITR वेरीफाई करें।’
ITR फाइल करने का अखिरी तारिख 31 जुलाई थी। इसके बाद वेरिफाई करने के लिए 30 दिनों का और समय मिलता है, जो आज यानी 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है।
ITR वेरिफाइ करना क्यों जरुरी है?
ITR फाइल करने के बाद इसके ई-वेरिफिकेशन के बाद ही इसे वेरिफाइड माना जाएगा। इस स्टेप को पूरा करने के बाद ही आपके फॉर्म को स्वीकार किया जाएगा और आपको रिफंड मिल पाएगी।
देना पड़ सकता है लेट फाइन
अगर आपने तय समय के अंदर ITR फाइल कर दिया है। लेकिन, वेरीफाई समय पर नहीं करते हैं तो आपको ₹ 5,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा आपका रिटर्न भी रिजेक्ट हो सकता है, जिस पर बाद में फाइन भी लग सकता है।
ये है इनकम टैक्स वैरिफिकेशन की प्रोसेस
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को वेरिफाई करने के लिए पैन से आधार का लिंक होना जरूरी है।
- सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाकर लॉगइन करें।
- इसके बाद आपको अगले पेज पर ऊपर की तरफ e-file का ऑप्शन मिलेगा।
- यहां आपको इनकम टैक्स रिटर्न सेक्शन में जाकर ई वेरिफाई रिटर्न को चुनना होगा।
- इसके बाद आपका जो भी रिटर्न फाइल हुआ होगा वो दिखने लगेगा।
- इसके बाद ई-वेरिफाई लिंक पर क्लिक करें और वेरिफाई रिटर्न यूजिंग आधार OTP ऑप्शन को चुनें।
- ऐसा करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा जिसके जरिए आप वैरिफिकेशन कर सकते हैं।
- आयकर विभाग की वेबसाइट पर इस वन टाइम पासवर्ड को डालने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ITR वेरिफाई हो जाएगा।
6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भरा रिटर्न
वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए साढ़े 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल किया है। आयकर विभाग के अनुसार, केवल लास्ट डेट यानी 31 जुलाई को 64.33 लाख रिटर्न फाइल किए गए।
अगर अब तक ITR फाइल नहीं किया तो क्या करें?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को एक्सटेंड नहीं किया है। ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 थी। ऐसे में अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं नहीं किया है तो इसके लिए आपको लेट फीस देनी होगी।
अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की ऐनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे।
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