राजधानी दिल्ली में G20 समिट के आयोजन को लेकर कई इलाकों में कुछ गाड़ियों के आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा जबकि कुछ गाड़ियों को इससे छूट मिलेगी. सभी प्रकार के माल वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतरराज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें जैसे दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बसें और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) बसें मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर 7 और 8 सितंबर की मध्यरात्रि 12 बजे से 10 सितंबर की रात 11:59 बजे तक नहीं चलेंगी.
भारी माल वाहन (एचजीवी), मध्यम माल वाहन (एमजीवी) और हल्के माल वाहन (एलजीवी) को 7 सितंबर को रात 9 बजे से 10 सितंबर को रात 11:59 बजे तक दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी. हालांकि, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले माल वाहन जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति, वैध ‘नो एंट्री परमिशन’ होने पर दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी.
नई दिल्ली जिले का संपूर्ण क्षेत्र 8 सितंबर सुबह 5 बजे से 10 सितंबर रात 11:59 बजे तक “नियंत्रित क्षेत्र-I” माना जाएगा.
हालांकि, निम्नलिखित श्रेणियों के वाहनों की आवाजाही को उपरोक्त प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी:
i) दिल्ली में पहले से मौजूद बसों सहित सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों को रिंग रोड और सड़क नेटवर्क पर रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी.
ii) नई दिल्ली जिले के अंदर स्थित होटलों में वैध बुकिंग वाले वास्तविक निवासियों और पर्यटकों को ले जाने वाली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने की इच्छुक टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के अंदर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति दी जाएगी.
iii) मालवाहक वाहनों और बसों को छोड़कर सामान्य यातायात को रजोकरी सीमा से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी. इसके अलावा, इस यातायात को अनिवार्य रूप से NH-48 से राव तुला राम मार्ग – ओलोफ पाल्मे मार्ग पर डायवर्ट किया जाएगा. NH-48 पर धौला कुआँ की ओर किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी.
iv) सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर टेंडर, एम्बुलेंस और सड़क रखरखाव, बिजली आपूर्ति के रखरखाव जैसी आपातकालीन सेवाओं में लगे लोगों के वाहन, पानी, सीवेज लाइन, संचार नेटवर्क को पूरी दिल्ली में ले जाने की अनुमति होगी.
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